गृह मंत्रालय की अधिकारी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि गांवों में सभी तरह की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है.लेकिन शॉपिंग मॉल इसमें शामिल नहीं हैं.
शहरी क्षेत्रों की दुकानों के बारे में उन्होंने कहा कि , "शहरी क्षेत्रों में जो कि कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं आते हैं, वहां कुछ किस्म की दुकानों को खोलने की अनुमति है. इनमें पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में चल रही दुकानें और भीड़-भाड़ वाले इलाके से दूर स्थित दुकानें शामिल हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “दुकान चलाने वालों को स्वास्थ्य मानकों का पालन करना है. कर्मचारियों को मास्क पहनने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का पालन करना है.”
इसके साथ ही पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि सभी तरह की सेवाएं देने वाली दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.इन दुकानों में बाल काटने की दुकानें और ब्यूटी पार्लर आदि शामिल हैं.
इसके साथ ही शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई
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